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क्‍या अब कार में ब्लैक फिल्म लगवा सकते हैं? जानें हाई कोर्ट का अहम फैसला

Now film applied on car windows: साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों की विंडो पर ब्लैक फिल्म लगाने पर बैन कर दिया था कोर्ट ने उस समय कहा गया था कि कारों की विंडस्क्रीन पर कम से कम 70% और साइड विंडो पर 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए।
02:35 PM Oct 01, 2024 IST | Bani Kalra
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Car windows black film: केरल हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा कि कारों के शीशों पर ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगाने से रोकना सही नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी पर तय नियमों के अनुसार कूलिंग फिल्म या प्लास्टिक फिल्म लगवाता है तो पुलिस चालान नहीं कर सकती।

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केरल हाईकोर्ट के ने साफ कहा कि अगर किसी कार की विंडो पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियमों के तहत फिल्म लगी है, तो चालान करना गलत होगा। इसके अलावा, कार चालक अपनी जरूरत के अनुसार खिड़कियों पर प्लास्टिक फिल्म लगवा सकते हैं, लेकिन यह नियमों के अनुसार हो।

बात पर भी ध्यान देना होगा की कार के शीशे पूरी तरह से काले या जीरो पारदर्शिता वाले फिल्म पर अब भी जुर्माना लगाया जाएगा। बी केरल हाई कोर्ट के इस फैसले से कार चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार चालक अपनी जरूरत के अनुसार खिड़कियों पर प्लास्टिक फिल्म लगवा सकते हैं।

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क्यों लगाया था बैन ?

साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों की विंडो पर ब्लैक फिल्म लगाने पर बैन कर दिया था और कहा था कि इससे कार के अन्दर अपराध आसानी से हो सकते हैं। कोर्ट ने उस समय कहा गया था कि कारों की विंडस्क्रीन पर कम से कम 70% और साइड विंडो पर 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए।

हालांकि 1 अप्रैल, 2021 से लागू केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 100 के संशोधन के अनुसार, मोटर वाहनों के आगे, पीछे और किनारों पर सेफ्टी ग्लास के बजाय 'सेफ्टी ग्लेज़िंग' के उपयोग की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने साफ किया कि अगर कार में जीरो विजिबिलिटी वाले काले शीशे लगाए जाते हैं तो इसके लिए 500 रुपये का  जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं यदि बार-बार नियम को तोड़ता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करके गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है।

कार की विंडो पर फिल्म लगाने के फायदे

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Tags :
Kerala High Courtwindows black film
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