चप्पल पहन कर बाइक और स्कूटर चलाने पर कटेगा चालान? जानें क्या कहता है ट्रैफिक नियम
Motor Vehicle Act: यह खबर उन लोगों के लिए है जो अक्सर बाइक या स्कूटर चलाते समय शूज(Shoes) की जगह चप्पल (Slipper) पहनते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल पहन कर ट्रैफिक पुलिस क्या आपका चालान काट सकती है? या फिर ये सब अफवाहे हैं? आइये जाते हैं ।
अगर आप चप्पल पहन कर बाइक या स्कूटर चला रहे हैं तो क्या आपका चलाना कटेगा? इस सवाल का जवाब आपको हम आपको आगे मिलेगा ही लेकीन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइक या स्कूटर चलाते समय जूते या बूट पहनना इसलिए जरूरी है ताकि आपको चोट न लगे और आप सुरक्षित राइड कर सकें।
क्या कटेगा ट्रैफिक चालान?
आपको बता दें कि देश में काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें Traffic Rules की सही जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कि चप्पल पहनकर ड्राइव करने पर कोई भी चालान नहीं कटेगा क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है नितिन गडकरी के X अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया था जिसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने से आपको चालान नहीं कटेगा।
इतना ही नहीं ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक हाफ शर्ट पहनकर, लुंगी बनियान में राइड करने पर, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर और कार का शीशा गंदा होने पर भी आपका कोई चालान नहीं कटेगा। यानी अब आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि आपको चालान नहीं कटेगा।
अब अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इन सब बातों के लिए आपका चलाना काटने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं बल्कि सीधा शिकायत कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि ट्रैफिक नियमों का पालान करें और उन्हें समझे, साथ ही साथ अपने अधिकार भी जानें।
चप्पल पहने कर टू-व्हीलर राइड न करें
आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। चप्पल पहन कर बाइक या स्कूटर चलाते समय अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपके पैरों में गंभीर चोटें लग सकती हैं। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के जूते या बूट हमेशा पहनें। इसके अलावा बिना हेलमेट पहने भी राइड न करें।
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