क्या है बिहार में टीचर्स ट्रांसफर की नई गाइडलाइन? जानें किस आधार पर कर सकेंगे अप्लाई
Bihar Teacher Transfer New Guideline: अगर आप भी बिहार में सरकारी टीचर हैं, तो यह खास खबर आपके लिए है। अगर आप भी अपना ट्रांसफर चाहते हैं, तो बिहार सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। इसके साथ ही बिहार के टीचर कब से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसकी डेट का भी ऐलान कर दिया है।
बिहार में सरकारी टीचरों के ट्रांसफर को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है। उसके मुताबिक, इसके लिए वो ही टीचर योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने बीपीएससी और कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास की है। इन परीक्षाओं को पास करने वाले टीचर ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, अब बिहार में 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ट्रांसफर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
कौन कर पाएंगे अप्लाई
बिहार में टीचरों के ट्रांसफर लिए जो नया आदेश आया है, उसमें कहा गया है कि ट्रांसफर के लिए वे ही शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, जो सिर्फ खास समस्या से पीड़ित हों, यानी मतलब साफ है कि अगर कोई बिना विशेष समस्या के अपना ट्रांसफर चाहे तो वह मुश्किल होगा।
कैसे करें अप्लाई और कैसे चुनें ऑप्शन
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को अपनी टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर अप्लाई करना होगा। यहां पर उन्हें दिए गए 10 ऑप्शनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को कुल 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से उन्हें 3 का चुनाव करना कंपलसरी होगा। ऑप्शन चुनते समय डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का चुनाव करते हुए ब्लॉक और बॉडीज का चुनाव करना होगा। प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के टीचर्स इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
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