मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना से दूर होगी बेरोजगारी, बिहार में नीतीश कुमार सरकार की बड़ी पहल
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana: बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य में औद्योंगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही लुभावनी योजनाएं चलाकर बाहर के लोगों को बिहार आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। राज्य में जहां कुछ बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, वहीं सरकार अधिक से अधिक लघु उद्योग स्थापित करने पर भी फोकस कर रही है ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार अल्पसंख्यकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। इसमें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना भी शामिल है।
बिहार में दूर होगी बेरोजगारी
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य बेरोजगार अल्पसंख्यकों को रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के लाभार्थियों को सरकार से प्राप्त सहायता से उद्योग स्थापित करना होगा ताकि अन्य लोग भी इस उद्योग से जुड़ें और उनकी बेरोजगारी भी दूर हो। पहले इसका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के युवाओं और महिलाओं को दिया जाता था लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस योजना का विस्तार करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए भी राशि निर्धारित कर एक नई योजना शुरू की है, ताकि इससे जुड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा उद्योग स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें।
क्या है 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना?
सीएम नीतीश कुमार का हमेशा प्रयास रहता है कि विकास के दौर में राज्य के अन्य वर्गों की तरह पिछड़े समुदाय और अल्पसंख्यक वर्ग का भी हर क्षेत्र में विकास हो सके और अल्पसंख्यक वर्ग, जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है, पीछे न रह जाए, उसका भी विकास हो। सीएम नीतीश कुमार ने 25 सितंबर, 2023 को आयोजित कैबिनेट की बैठक के दौरान 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ' को मंजूरी दी। पहले उद्यमी योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के साथ महिलाओं को भी दिया जाता था लेकिन अब राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी नए उद्योग स्थापित करने के लिए MAUY योजना के तहत 10 लाख की वित्तीय सहायता तक प्रदान किया जाएगा जिसमें आधा अनुदान तथा आधा किस्तों में देना होगा।
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क्या है योजना का लाभ
'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को अपने रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे पहले, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना' के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये दिए जाते थे। क्योंकि सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते थे। उदाहरण के लिए, एक दुकान या ऐसा कुछ स्थापित करें, सरकार इसे मामूली ब्याज दर पर किस्तों में वापस लेती थी। इस योजना के तहत जिस को इस योजना का लाभ दिया गया है, वही रोजगार से जुड़ पाएगा। 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' का फायदा यह होगा कि इस योजना से जुड़ने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी बेरोजगारी स्वयं दूर कर सकेंगे।
5 लाख रुपये की सब्सिडी
उद्योग स्थापित करने से बाकी लोग भी रोजगार से जुड़ेंगे। इस योजना का लाभ हर वर्ष नया उद्योग स्थापित करने पर मिलेगा। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। राज्य में बेरोज़गारी दर में कमी आएगी तथा अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा। इस योजना की खास बात यह है कि 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत युवाओं द्वारा लिए गए ऋण पर उन्हें बैंक को कोई ब्याज नहीं देना होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी युवा अपना खुद का उद्योग शुरू करने के इच्छुक हैं, उन्हें सरकार द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपये सब्सिडी के तौर पर और 5 लाख रुपये लोन के तौर पर दिए जाएंगे, जिसे किश्तों में चुकाना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का निवासी होना आवश्यक है।