BDO अधिकारी ने शराब के नशे में 2 महिला सिपाही कर्मियों को रौंदा, बिहार के कैमूर में हुई घटना
Chainpur BDO officer Drunked Ran Over Car 2 Female Constables: बिहार के कैमूर से कानून उल्लंघन और सरकारी अफसर द्वारा अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक BDO अधिकारी ने शराब के नशे में न सिर्फ गाड़ी चलाई, साथ ही चुनाव में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उत्पाद विभाग 2 महिला सपाही कर्मियों को भी अपनी गाड़ी से भी रौंदा। दोनों महिला सिपाही इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों को सदर अस्पताल भभुआ में ले जाया गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही कैमूर डीएम सावान कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा ने आरोपी BDO अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए हैं।
चैनपुर BDO ने 2 महिला सिपाही को कार से मारी टक्कर
यह मामला कैमूर जिले के चैनपुर के केंवा नहर के पास का है। आरोपी चैनपुर का BDO अधिकारी है। कैमूर डीएम सावन कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते रात में शराब और पैसे जैसी चीजों को लेकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात के 10 बजे 45 मिनट पर चैनपुर की तरफ से एक कार आती दिखाई दी। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उत्पाद विभाग की महिला सिपाही लवली कुमारी और आरती कुमारी ने कार को रोकने के लिए गाड़ी के सामने आई, लेकिन कार चालाक गाड़ी नहीं रोकी और दोनों महिला पुलिस कर्मियों को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे चली गई। हालांकि कुछ दूर पर पुलिस ने कार सहित चालक को पकड़ लिया। जब ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर चेक किया गया तो उसमें 35 mg/100 ml शराब की पुष्टि हुई।
यह भी पढ़ें: ‘मनोबल इतना गिर गया है कि अपनी सीट पर लड़ने की हिम्मत नहीं’, कांग्रेस पर CM मोहन का तंज
कैमूर डीएम और एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
इस हादसे में महिला सिपाही लवली कुमारी का दोनों तरफ से सर फट गया और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरती कुमारी के एक पैर की हड्डी बिच से टूट गई। मौके से ही आरोपी गिरफ्तार कर चैनपुर थाना ले जाया गया। यहां पता चला कि कार चालक चैनपुर BDO चंद्रभूषण गुप्ता है। इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। कैमूर डीएम और एसपी के निर्देश पर BDO के खिलाफ FIR दर्ज कार्यवाई की गई। वहीं गिरफ्तार BDO को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां कोर्ट में विशेष प्रथम न्यायाधीश अनिल कुमार ठाकुर ने 50 हजार की 2 जमानत और दोनों घायल महिला सिपाही कर्मियों के ठीक हो जाने तक के इलाज का खर्चा उठाने का आदेश देकर जमानत दे दी।