Aadhaar Pan Link: वो 8 कारण...जिनके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है जरूरी, जानिए
Aadhaar Pan Link: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी दिन 31 मार्च है। 31 मार्च, 2023 के बाद, करदाताओं का पैन, जिसे आधार से नहीं जोड़ा गया है वह निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है उन्हें आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा करने में विफल होने पर, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा।
पैन कार्ड बंद हो गया तो चालू कैसे होगा?
आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।
पैन कार्ड एक चित्र पहचान कार्ड है जिसे सभी भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना आयकर विभाग के लिए आवश्यक है क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
और पढ़िए – RBI interest rate: अप्रैल में और नहीं बढ़नी चाहिए ब्याज दर, SBI Research ने लगाए ऐसे कयास
विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। वहीं, बताया गया कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से जोड़ने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।
वो आठ कारण
आपको जो आठ कारण बताए जा रहे हैं। उन्हें जानकर आपको आधार और पैन कार्ड को 31 मार्च तक लिंक कराना ही पड़ेगा। ऐसा ना करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
और पढ़िए – EPFO Interest Rate: 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, जल्द मिलेगी गुड न्यूज
- बैंक खाता नहीं खोल सकते
- No TRAVEL: अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
- एक बार में ₹50,000 से अधिक या एक वर्ष में ₹2,50,000 से अधिक के बैंकों / NBFC में जमा नहीं कर सकते।
- ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
- ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते।
- लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
- टीसीएस/टीडीएस कभी-कभी 30% की दरों पर लागू होगा।
- नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।
और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
(Ultram)