होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

अडानी ग्रुप को बड़ी राहत, HC ने खारिज की पावर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ रिट, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

Adani Group : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी। अदालत ने पावर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया।
08:38 PM Dec 16, 2024 IST | Deepak Pandey
Bombay High Court (File Photo)
Advertisement

Adani Group : बॉम्बे हाई कोर्ट से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली। HC ने सोमवार को पॉवर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि यह याचिका 'निराधार और लापरवाहीपूर्ण' है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती दी गई थी।

Advertisement

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता श्रीराज नागेश्वर एपुरवार के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि उनकी याचिका अस्पष्ट है। एपुरवार ने आरोप लगाया कि 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी समूह को दिया गया अनुबंध याचिकाकर्ता के उचित दर पर उचित बिजली आपूर्ति तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अडानी समूह को अनुबंध देते समय भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया। हालांकि, इस वक्त शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं

यह भी पढे़ं : नहीं चाहिए अमेरिकी मदद, अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा Adani Group

याचिका में आरोप निराधार

Advertisement

हालांकि, पीठ ने दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी राय में निराधार और लापरवाह कथनों वाली ऐसी याचिकाएं दायर करने से कभी-कभी अच्छे कारणों के भी खत्म होने का जोखिम रहता है। उन्होंने कहा कि याचिका में अस्पष्ट और निराधार दावे किए गए हैं कि अडानी ग्रुप को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट सरकारी अधिकारियों से जुड़ा एक घोटाला था।

यह भी पढे़ं : अडानी ग्रुप के साथ नए प्रोजेक्ट पर चर्चा को तैयार केरल; उद्योग मंत्री पी राजीव ने कही ये बात

HC ने खारिज की याचिका

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में यह दिखाने के लिए कोई सपोर्टिंग मैटेरियल नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री (शिंदे) किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोप हैं। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 50,000 रुपये की लागत जमा करने का निर्देश दिया।

Open in App
Advertisement
Tags :
Adani Group
Advertisement
Advertisement