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Ayushman Card होने के बाद भी नहीं मिल रहा अस्पताल से मुफ्त इलाज? न हों परेशान, यहां करें शिकायत

Ayushman Card Holder Benefits: केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना है। इसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। अगर अस्पताल इलाज करने से मना कर दे, तो आयुष्मान कार्ड धारक इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।
11:01 AM Jul 08, 2024 IST | Simran Singh
आयुष्मान भारत योजना
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Ayushman Bharat Yojana Card Holder Benefits: आज के समय में लोगों के लिए स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा बन गया है। हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी भी बीमारी से परेशान है। अच्छे-खासे इंसान का भी बजट दवाइयों के खर्चों से बिगड़ जाता है। ये ही कारण है कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि, स्वास्थ्य बीमा के लिए हजारों-लाखों रुपये भी हर महीने खर्च करने पड़ते हैं लेकिन ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके लिए सरकार की ओर से मुफ्त में हेल्थ बीमा और इलाज कराया जाता है।

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इसे लेकर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को चलाया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला कार्ड होना जरूरी है। हालांकि, आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अस्पताल की ओर से मुफ्त इलाज के लिए मना किया जाता है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना बस आप इसकी शिकायत कर दें। आइए जानते हैं कि कैसे और कहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा न मिलने पर शिकायत करनी चाहिए?

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। जरूरतमंद आयुष्मान कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना के तहत 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर पात्र परिवारों को फायदा दिया जा रहा है। करीब 55 करोड़ लाभार्थी हैं जो आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। कार्डधारकों को हर साल 5 लाख रुपये का कवर मिलता है।

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आयुष्मान कार्ड धारक को फ्री इलाज से किया मना

अक्सर ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जब आयुष्मान कार्ड धारक को अस्पताल की ओर से मुफ्त इलाज देने से मना कर दिया गया है। अगर आप एक आयुष्मान कार्ड धारक हैं और योजना के तहत आने वाली बीमारी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन अस्पताल ने मना कर दिया है तो आपको चुपचाप लौटकर नहीं आया है। इलाज के लिए मना करने पर आप अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं।

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कैसे और कहां करें शिकायत?

आप कॉल करके या फिर ऑनलाइन सुविधा को अपनाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अस्पताल की तरफ से इलाज करने से अगर मना कर दिया जाए तो इसके लिए आप 14555 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पर जाना होगा। यहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अस्पताल का पता और अन्य जानकारी को एड करके आप आसानी से वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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