Budget 2024: प्रॉपर्टी की खरीद-ब्रिक्री के लिए टैक्स में बड़ा बदलाव, जानें रियल एस्टेट पर क्या पड़ेगा असर?
Budget 2024 : देश की संसद में मंगलवार को मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट रखा। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में मिडिल क्लास, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर विशेष फोकस किया गया। मोदी सरकार ने रिएल एस्टेट को लेकर बड़ी घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी एटीसीजी पर लगने वाले इंडेक्सेशन को समाप्त कर दिया। इसके तहत अब एलटीसीजी की छूट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई। टैक्स रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।
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जानें प्रॉपर्टी पर कैसे पड़ेगा असर
LTCG में बदलाव से प्रॉपर्टी विक्रेताओं और खरीदारों पर असर पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ साल पहले 10 लाख रुपये में घर खरीदा था और आज उसकी कीमत एक करोड़ रुपये है तो अब उसे 90 लाख रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। पहले इंडेक्सेशन के तहत मकान या घर की कीमत कम हो जाती थी, जिससे लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा था। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा।
12.5 प्रतिशत देना पड़ेगा टैक्स
कैपिटल माइंड के संस्थापक और सीईओ दीपक शेनॉय ने कहा कि इंडेक्सेशन न होने से प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने 15 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा और देखा कि उनकी कीमत दोगुनी या उससे भी अधिक हो गई है, उन्हें इंडेक्सेशन की वजह से कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 12.5% का भुगतान करना होगा।
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कैपिटल गेन टैक्स हुआ कम
इंडिया सोथबी इंटरनेशनल रियल्टी के प्रबंध निदेशक अमित गोयल ने इस बदलाव को लेकर कहा कि रियल एस्टेट के लिए कैपिटल गेन टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। भले ही सरकार को इंडेक्सेशन लाभ को हटाना पड़ा।