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'बेटा, आपके पापा के पैसे वापस करने हैं...', फोन करके करते हैं साइबर फ्रॉड, जानें- कहां दर्ज कराएं शिकायत

Cyber Fraud : क्या आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करके किसी ने रकम निकाल ली है? कहीं आपके या आपके किसी परिचित के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) या किसी दूसरी तरह से साइबर फ्रॉड हुआ है? अगर हां, तो जानें कि साइबर फ्रॉड होने पर शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराएं ताकि आपकी रकम वापस मिल जाए:
09:46 AM Apr 10, 2024 IST | News24 हिंदी
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Cyber Fraud : इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। साइबर फ्रॉड न केवल लोगों के बैंक अकाउंट से रकम निकाल रहे हैं बल्कि डीपफेक और आवाज की नकल करके लोगों से रकम ऐंठ रहे हैं। यही नहीं, काफी लोगों के पास ऐसे फोन आ रहे हैं जो खुद को फोन करने वाले शख्स के पापा का दोस्त बताता है और पैसे वापस करने के लिए कहता है। बाद में वह शख्स बहाना बनाता है कि अकाउंट में ज्यादा रकम चली गई है। बाकी की रकम वापस की दी जाए। यह सब फ्रॉड का तरीका है। ऐसे किसी भी झांसे में न आएं।

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पुलिस में दर्ज कराएं शिकायत

7 साल तक की सजा

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट डॉ. अंकित गुप्ता कहते हैं कि साइबर फ्रॉड करने वाले शख्स पर IT Act और IPC के तहत केस दर्ज हो सकता है और उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह फ्रॉड करने वाले शख्स को आईपी ऐड्रेस, लोकेशन या सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद बेसिक जानकारी के आधार पर तलाशे।

यह भी पढ़ें : AI से भी साइबर फ्रॉड का ट्रेंड शुरू; सामने आए 3 केस, तीनों से कैसे हुई ठगी और कैसे करें बचाव?

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