Deepfake फोटो-वीडियो बनाने पर कितनी सजा? जानें क्या कहते हैं नियम
Deepfake video legal rights: ऐसे कई फेमस सेलेब्स हैं, जो पिछले दिनों डीपफेक वीडियो का शिकार हुए थे। आज भी सोशल मीडिया पर सेलेब्स के कई फेक फोटोज वीडियोज वायरल हैं। सरकार ने डीपफेक मामले को गंभीर बताया है। इसमें दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
3 साल और 1 लाख का जुर्माना
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D का हवाला देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया, मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करके फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करने वाले को 3 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना हो सकता है।
हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा अकाउंट
डीपफेक के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स को किसी भी फोटोज और वीडियोज को प्राइमरी सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐसा करने वाले लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति का अकाउंट हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा।
मानहानि का हो सकता है केस
भारतीय दंड सहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला बनता है। जिस भी व्यक्ति ने वीडियो बनाया है, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हो सकता है।