DMRC Rule: क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पटाखे? जानें दिवाली के दौरान कौन सा सामान ले जाए कौन सा नहीं
DMRC Rule: दिवाली को अब बस कुछ ही दिन बाकी है। इस दौरान बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है और साथ ही पटाखे मिलने भी शुरू हो चुके हैं। कई लोग पटाखों के लिए इतने दीवाने होते हैं कि उसे खरीदने के लिए दूसरे शहर भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो मेट्रो में पटाखे ले जाना DMRC के नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए आप मेट्रो में सफर करते समय ये ध्यान रखें कि आप अपने साथ पटाखे न ले जाएं।
डीएमआरसी ने लागू किए ये नियम
बता दें भले ही दिल्ली में पटाखे बैन है, लेकिन अगर बैन नहीं भी होते तो आप भी आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय पटाखे नहीं ले जा सकते थे। डीएमआरसी के अनुसार, आप मेट्रो में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। इसे लेकर डीएमआरसी ने साल 2022 में एक वीडियो शेयर करते लोगों यह बताया था कि मेट्रो में पटाखे नहीं ले सकते हैं और अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
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दिल्ली में पटाखों पर बैन
वहीं, दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को देखते हुए इस साल भी दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगा दिया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस नियम के तहत पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, साथ ही इसे ऑनलाइन बेचने पर भी बैन लगाया गया है।
भरना पड़ सकता है जुर्माना
दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पटाखे बेचते, बनाते या स्टोरेज करते हुए पाए गए तो उन्हें 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।
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