Income Tax Refund में कितनी देरी? बैंक अकाउंट में नहीं आए पैसे, तो ऐसे चेक करें Status
Income Tax Refund Status Checking Process: इनकम टैक्स दाखिल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई निकल चुकी है, लेकिन अभी भी टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने का मौका है। लेट फीस के साथ टैक्सपेयर्स द्वारा 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। वहीं, जो लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बैंक खाते में आईटीआर रिफंड के पैसे नहीं आए हैं तो वो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ये भी हो सकते हैं रिफंड लेट आने की वजह?
- आईटीआर का ई-वेरीफाई न होने पर भी रिफंड रुक सकता है।
- आईटीआर फाइल करते समय गलत डिटेल्स भर देना।
- विदेशी टैक्स क्रेडिट की जानकारी न देना।
- 26AS या AIS में जानकारी का मैच न होना।
- बैंक खाते का नाम, अकाउंट नंबर या अन्य जानकारी का गलत होना।
कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड स्टेटस?
अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा सभी जानकारी को सही से भरा गया है और काफी समय हो गया है लेकिन रिफंड के पैसे बैंक खाते में नहीं आए हैं तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिफंड का स्टेटस चेक (Income Tax Refund Status Online) कर सकते हैं। आईटीआर रिफंड जारी हो गया है या नहीं, आप इसके बार में ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर चेक कर सकते हैं।
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How to Check ITR Refund Status Online?
- आयकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन या रजिस्टर करें।
- पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लॉगिन करें।
- कैप्चा कोड को भी एंटर करें, जो डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा।
- इसके बाद e-File ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Income Tax Returns में "View Filed Returns" का ऑप्शन होगा, क्लिक करें।
- "View Details" पर क्लिक करने के बाद रिफंड स्टेटस की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
इस तरह से आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकेंगे। आईटीआर रिफंड जारी हुआ है या नहीं या फिर रिफंड आंशिक रूप से एडजस्ट किया गया है या फिर रिफंड को पूरा एडजस्ट या रिफंड फेल हो चुका है।
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