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Budget 2025: 12 लाख तक पर टैक्स नहीं, तो फिर 4-8 लाख पर 5% क्यों? समझें पूरा कैलकुलेशन

Union Budget 2025 News Updates: वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है।
01:59 PM Feb 01, 2025 IST | News24 हिंदी
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बजट 2025

Budget 2025: आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, इसका फायदा केवल उन्हें ही मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजीम अपनाते हैं। इस राहत वाली घोषणा को लेकर लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन भी हैं, वो इसलिए कि टैक्स स्लैब में 8 से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स दर्शाया गया है। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि फिर 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे हुई? चलिए समझने की कोशिश करते हैं।

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इस तरह मिलेगी छूट

बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया है। इसके ऊपर यदि आप एक रुपया भी कमाते हैं, तो सीधे 15% टैक्स वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार आपकी 12 लाख की कमाई पर बनने वाले टैक्स पर रिबेट दे रही है, इसलिए उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत 0 से चार लाख पर टैक्स शून्य है। 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10%। सरकार 87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स पर रिबेट देगी। इस तरह आपकी 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। सरकार ने सेक्शन 87A में संशोधन किया है, जिसके तहत स्पेशल रिबेट से 12 लाख तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर हो गई है।

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इस तरह होगा बदलाव

अब चूंकि सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है, तो उसके नीचे की इनकम पर भी टैक्स की कैलकुलेशन में बदलाव होगा। उदाहरण के तौर पर 8 लाख की इनकम 5% टैक्स के दायरे में आती है। इसमें से 4 लाख पहले से ही टैक्स फ्री है, बाकी के चार लाख पर जो टैक्स बनता था, उस पर सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाएगी. इस तरह आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ।

नौकरी पेशा को ज्यादा फायदा

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, और इसमें टैक्स नियमों को आसान बनाने पर जोर होगा।

किस पर कितना लगेगा टैक्स?

यदि आपकी इनकम सालाना 12 लाख से ज्यादा है, तो आप 12 से 16 लाख वाले 15% टैक्स स्लैब में आएंगे। इस तरह आपका टैक्स करीब 1.20 लाख रुपये हो जाएगा। 16-20 लाख सालाना कमाई वालों को 2 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 20 से 24 लाख कमाई वालों को 3 लाख रुपये टैक्स लगेगा। इसी तरह, 24 लाख से अधिक की कमाई पर 30% की दर से टैक्स देना होगा।

न्यू टैक्स रिजीम: टैक्स स्लैब

12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं।
0 से 4 लाख की आय पर जीरो टैक्स।
4 से 8 लाख की आय पर 5% टैक्स।
8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स।
12 से 16 लाख की आय पर 15% टैक्स।
16 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स।
20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स।
24 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स।

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