ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें रेलवे के ये 4 नियम, वरना पड़ जाएगा भारी
Indian Railway Rule: भारत में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क ट्रेन का है। देश में बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने ट्रेन का सफर ना किया। लेकिन ट्रेन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सभी यात्रियों को मालूम नहीं होती हैं। ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं, खाने को लेकर क्या रूल हैं, और स्मोंकिग करने पर जुर्माना कितना लगता है? पढ़िए सबकुछ।
ट्रेन में अक्सर लोगों को ढेर सारा सामान लेकर जाते देखा होगा? इसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में स्मोकिंग करते दिख जाते हैं। ऐसी ही छोटी चीजों को लेकर रेलवे ने कई नियम बनाए हैं, जिसमें कई का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लग सकता है।
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ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं?
यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लिमिट तय की गई है। रेलवे के मुताबिक, यात्री 70 किलो ग्राम वजन तक के सामान को फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50 किलो ले जा सकते हैं। वहीं, थर्ड एसी और चेयर कार के लिए 40 किलो ग्राम तक का वजन ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो ग्राम वजन निर्धारित है। इस सामान में भी कई चीजों के ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
स्मोकिंग कर सकते हैं?
कई बार यात्री स्मोकिंग करते दिख जाते हैं लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन में स्मोकिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहां तक के रेलवे ने स्मोकिंग को ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन हर जगह के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है।
एल्कोहल का इस्तेमाल
किसी भी तरह के नशीले पदार्थों पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म में पाबंदी है। कोई भी यात्री अपनी यात्रा के दौरान एल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है, जिसमें 1000 रुपये भरने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही सजा भी हो सकती है।
कब कर सकते हैं टिकट कैंसिल?
यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को कब कैंसिल कर सकते हैं, जिससे उसका रिफंड मिल सके? इसका जवाब है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले टिकट कैंसिल करना होता है। इस दौरान टिकट कैंसिल करने के बाद ही आपको रिफंड मिल सकता है।
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