Cyber Fraud : आपके PAN पर किसी और ने तो नहीं ले रखा लोन? ऐसे करें चेक
Cyber Fraud : साइबर फ्रॉड के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। जालसाल लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ भी साइबर फ्रॉड हो जाता है जो न तो कहीं KYC कराने जाते हैं और न ही किसी लिंक पर क्लिक करते हैं। ऐसे ही PAN कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके जालसाज बैंक से लोन ले लेते हैं।
नोटिस आने पर चलता है पता
अगर कोई जालसाज किसी शख्स के पैन कार्ड पर लोन लेता है तो इसका पता तब चलता है जब उस शख्स के पास लोन न चुकाने पर बैंक का नोटिस आता है। इसके बाद कोर्ट-कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं। हालांकि मामला सामने के बाद जालसाज के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं।
सिबिल स्कोर पता करें
सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट रिपोर्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि किसी दूसरे शख्स ने आपके PAN का फर्जी इस्तेमाल करके लोन ले रखा है या नहीं। क्रेडिट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी होती है कि उस शख्स ने कहां से और कितना लोन ले रखा है। क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट स्कोर के अलावा आपका नाम, जन्मतिथि, पता, फोन नंबर, जॉब, लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन की जानकारी आदि होती है।
ऐसे चेक करें PAN
- PAN के जरिए लोन लेने की जानकारी सिबिल स्कोर से जान सकते हैं। इसके लिए CIBIL की आधिकारिक वेबसाइट cibil.com पर जाएं।
- पेज पर थोड़ा नीचे जाने पर आपको Free CIBIL Score & Report लिखा दिखाई देगा। वहां ठीक नीचे लिखे GET STARTED NOW पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक पेज खुल जाएगा। यहां अपनी जानकारी जैसे- ईमेल एड्रेस, नाम, आईडी (पैन नंबर), जन्मतिथि, फोन नंबर आदि भरनी होगी और इसके बाद नीचे बॉक्स में लिखे Accept and Continue पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। इसे भरें और जहां OTP भरेंगे, उसके ठीक नीचे बॉक्स में लिखे Continue पर क्लिक करें। कुछ प्रक्रिया और पूरी करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- अब आपके सामने आपका सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगी। क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें और देखें कि उसमें उन्हीं क्रेडिट कार्ड और लोन की जानकारी है जो आपने लिए हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो इसकी शिकायत करें।
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यहां करें शिकायत
अगर आपको पता चलता है कि किसी ने आपने PAN पर लोन ले रखा है तो सबसे पहले इसकी शिकायत उस बैंक से करें जहां से लोन लिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराएं।