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नौकरी छोड़ते समय भूलकर भी न करें यह गलती, झेलना पड़ेगा बड़ा घाटा

Mistakes To Avoid Before Quitting Job: अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं और रिजाइन करने का प्लान बना रहे हैं तो भूलकर भी यह गलती न करें। दरअसल, कंपनी में दिए गए कुछ साल तक अगर आप काम करते हैं तो एंपलॉयर से अपने हक का पैसा मांग सकते हैं।
06:44 PM May 05, 2024 IST | Prerna Joshi
Mistake To Avoid When Leaving A Job
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Mistake To Avoid When Leaving A Job: देशभर में काफी लोग ऐसे हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। कंपनी ज्वॉइन करने से पहले सबको कुछ टर्म्स और कंडीशंस बताई जाती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको भनक ही नहीं होती। क्या आपको पता है कि किसी कंपनी से रिजाइन देते समय कुछ गलतियों की वजह से आपके हक का पैसा मर जाता है? किसी भी कंपनी से रिजाइन देते समय आपको एक गलती बिलकुल नहीं करनी चाहिए।

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मंथली सैलरी के हिसाब से हिसाब से जुड़ता है पैसा

अक्सर रिजाइन देने के बाद कंपनी के रूल के हिसाब से नोटिस पीरियड देना होता है। अगर आपको कंपनी नोटस पीरियड से पहले ही रिलीव कर देती है तो उसमें खुश होने कोई जरूरत नहीं है बल्कि इसमें आपका नुकसान हो रहा है। अगर आपने एक कंपनी में पांच साल से ज्यादा काम किया है तो कंपनी आपको 'टोकन ऑफ एप्रिसिएशन' के तौर पर पैसा देगी। वह पैसा आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से होता है। यह पैसा पांच साल के हिसाब से लाखों में भी हो सकता है।

एंपलॉयर के खिलाफ कर सकते हैं केस

आप यह पैसा अपनी कंपनी से मांग सकते हैं। अगर कंपनी यह देने से मना करती है और बोलती है कि ज्वॉइनिंग के टाइम ऐसा कहीं नहीं था तो आप इस एक्ट के बारे में बता सकते हैं कि यह कानून में लिखा है। फिर भी अगर वह आपको यह देने से मना करते हैं तो आप एंपलॉयर पर केस कर सकते हैं और उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है।

वैसे तो किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्‍युटी 5 साल पूरे होने के बाद रिटायर होने पर ही मिलती है लेकिन अगर वह कंपनी छोड़कर दूसरी जगह ज्‍वाइन करता है तो भी उसे ग्रेच्‍युटी के पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा, अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो भी कंपनी या नियोक्‍ता की तरफ से उसे 5 साल से पहले या फिर रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्‍युटी के पैसों का भुगतान किया जाता है।

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