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Old Vs New Tax Regime: टैक्स बेनिफिट के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद?

Old Vs New Tax Regime: एक नौकरी-पेशा व्यक्ति अपनी सालाना इनकम से जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर चिंता में रहता है। ऐसे में टैक्सपेयर के पास New Tax Slab और Old Tax Slab में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन है। जानिए किसमें मिलेगा ज्यादा टैक्स बेनिफिट।
05:42 PM Mar 06, 2024 IST | Prerna Joshi
Old Vs New Tax Regime
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Old Vs New Tax Regime: मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इस समय हर नौकरी-पेशा व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर असमंजस में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 में नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया था। जिसके बाद टैक्स भरने वाले लोगों को New Tax Slab और Old Tax Slab में से किसी एक को चुनना है। ऐसे में जानिए दोनों में अंतर और इन दोनों में से किसमें ज्यादा टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिलेगा।

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जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में सरकार ने New Tax Slab पेश किया था जो ज्यादातर इनकम टैक्स भरने वालों को पसंद नहीं आया था। इस वजह से New Tax Slab में 2023 में बदलाव किए गए। पहले जहां 6 टैक्स स्लैब थे उन्हें बदलकर 5 कर दिया गया। इसके साथ-साथ 7 लाख रूपये की सैलरी पर कोई टैक्स न देने का ऐलान किया गया।

पुराने टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब

 

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नए टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब

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अब बात करें टैक्स डिडक्शन की तो दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन (टैक्स छूट) का लाभ उठाया जा सकता है। नई टैक्स रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत छूट नहीं मिलती। हालांकि टैक्स भरने वाला व्यक्ति स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकता है।

दूसरी तरफ बात करें पुरानी टैक्स रिजीम की तो इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट दी जाती है। इसमें 1.50 लाख रुपये तक के टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट उठाया जा सकता है।

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