होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

PAN Card की वेलेडिटी क्या? होल्डर की मौत के बाद क्या होगा, जानें कैंसिलेशन का प्रोसेस

PAN card: किसी भी देश में रहने के लिए सभी नागरिकों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं, जिनका इस्तेमाल जीवन यापन के लिए किया जाता है। लेकिन जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके बाद इन कार्डों का क्या होता है?
08:08 AM Dec 18, 2024 IST | Shabnaz
Advertisement

PAN Card: स्थायी खाता संख्या (PAN card) कार्ड का कई वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल किया जाता है। बैंक खाता खोलने, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और KYC प्रोसेस को पूरा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यह पहचान के प्रमुख प्रमाण के रूप में भी काम करता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के मुताबिक, एक शख्स केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि अगर कार्डधारक की मौत हो जाए तो उसके बाद कार्ड का क्या होता है और इसको कैसे रद्द किया जा सकता है?

Advertisement

पैन कार्ड से जुड़ी खास बातें

किसी भी शख्स के आर्थिक स्टेटस को जानने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जो नागरिक टैक्स देते हैं, वह 1000 रुपये जमा करके आयकर विभाग की आधिकारिक साइट पर जाकर पैन लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड का 10 अंको वाला नंबर नहीं बदला जाता है, लेकिन आप इसमें पता और साइन अपडेट करा सकते हैं। एक शख्स को केवल एक ही पैन कार्ड रखने की इजाजत होती है, अगर किसी ने दो कार्ड रखे तो उसपर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए का उल्लंघन है और इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

ये भी पढ़ें: Uber ने दिया महिलाओं को खास तोहफा! इस शहर में शुरू की ओनली वुमन बाइक राइड

कार्ड की वैधता का कैसे पता लगाएं?

आपको एक प्रोसेस बताएंगे जिसको फॉलो करके पैन कार्ड वैधता का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट तक पहुंचने के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। वहां पर पैन सत्यापित करने वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और फोन नंबर डाल दें। फिर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें OTP डालना होगा। इसके बाद वैलिडिटी पर क्लिक करें। अगर आपके पैन कार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो पैन एक्टिव लिखा दिख जाएगा।

Advertisement

कैसे रद्द करें कार्ड?

पैन कार्ड आजीवन वैध रहता है लेकिन कार्डधारक की मौत के बाद इसको रद्द कराया जा सकता है। पैन कार्ड रद्द करने के लिए आयकर विभाग की साइट पर जाकर पैन परिवर्तन करने का आवेदन देना होगा। फॉर्म में पैन का डेटा भरें, इसके बाद इस फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद एक स्लिप NSDL ऑफिस में देना होगा। निकटतम आयकर अधिकारी से भी मिलकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड को सरेंडर कर दें। इसके बाद बैंकों समेत उन सभी जगह पर इसकी जानकारी दे दें जहां पर पैन का इस्तेमाल किया जाता है।

ये भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! नहीं जरूरी मेट्रो कार्ड,  इस ऐप से बुक हो जाएगी टिकट

Open in App
Advertisement
Tags :
2 pan cardAadhaar PAN Card Linkaadhar pan card link feesaadhar pan card link process
Advertisement
Advertisement