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PPF Vs EPF: क्या दोनों अकाउंट खुलवा सकता है एक कर्मचारी? क्या कहते हैं नियम

PPF Vs EPF: अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और बचत के लिए ईपीएफ (EPF) और पीपीएफ (PPF) खाता खुलवाया हुआ है। तो मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि क्या आप दोनों में अपना खाता खुलवा सकते हैं या नहीं?
09:30 PM Apr 09, 2024 IST | Prerna Joshi
PPF Vs EPF
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PPF Vs EPF: आज के जमाने में महंगाई काफी बढ़ चुकी है। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम आदमी को भविष्य का खतरा सताता रहता है। इस वजह से लोग बचत की तरफ भागते हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सेविंग्स करने की कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भविष्य निधि यानी PF उनमें से एक है, जहां नौकरी के दौरान फंड जमा होता रहता है। इस समय कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ईपीएफ (EPF) और पीपीएफ (PPF) नाम की दो स्कीम चालू हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर सकता है। इस बीच सवाल उठता है कि क्या एक कर्मचारी दोनों में अपना खाता खुलवा सकता है?

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EPF (Employee Provident Fund) क्या होता है?

PPF (Public Provident Fund) क्या होता है?

एक कर्मचारी EPF और PPF दोनों में अपना खाता खुलवा सकता है?

हां, कोई भी कर्मचारी दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। एक व्यक्ति को दोनों में अपना खाता खुलवाने और रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने का अधिकार है।

यह भी पढ़ें: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका, CEO सुरिंदर चावला का इस्तीफा

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Tags :
Employee Provident Fund (EPF)EPFPublic Provident Fund (PPF)
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