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होली से पहले जान लें RBI का नियम, रंग-बिरंगे नोटों को लेकर बड़ा अपडेट

RBI Rule On Coloured Notes: होली के त्योहार की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। अक्सर, होली खेलते समय लोगों को कपड़ों के साथ-साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं। कई दुकानदार इन नोटों को लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में जानिए रंग-बिरंगे नोटों को लेकर क्या कहता है आरबीआई का नियम?
11:35 AM Mar 24, 2024 IST | Prerna Joshi
RBI Rule On Coloured Notes
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RBI Rule On Coloured Notes: बुरा ना मानो होली है। बाजार रंग-बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से भरे हैं और हर जगह लोग खूब खरीदारी करने में जुटे हैं। कई बार होली खेलते समय लोगों को जेब में रखे पैसों का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे में, रंगों से खेलते समय जेब में रखे नोट रंग-बिरंगे हो जाते हैं। इसके बाद, लोग ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियम जरूर जान लें।

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रंग लगे नोट न चले तो क्या करें?

जब कोई ऑफिस या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा होता है, तो ऊपर बच्चे या कोई बड़ा रंग डाल देता है। इससे कपड़ों के साथ-साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं। जब व्यक्ति इन नोटों को दुकानदार को देता है, तो वह मना कर देते हैं। हालांकि, जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम बताएंगे तो वो इन्हें लेने से मना नहीं कर सकते। आरबीआई का नियम कहता है कि कलर लगे हुए नोट को स्वीकारने से कोई भी दुकानदार इंकार नहीं कर सकता है।

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पानी से नोट फैट जाएं तो क्या करें?

होली के समय अगर पानी गिरने से नोट फट जाते हैं तो यह भी चिंता का विषय बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, देशभर के सभी बैंकों में मुड़े हुए और पुराने नोटों को बदलवाया जा सकता है। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता।

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फटे हुए नोट देने पर कितने मिलते हैं वापस?

आपको बता दें कि किसी भी फटे हुए नोट को बैंक में बदलवाने पर उस नोट की स्थिति के आधार पर पैसा वापस मिलता है। उदाहरण से समझें तो अगर 200 रुपये का नोट फट गया है और उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) अभी बचा है तो बैंक द्वारा उसका पूरा पैसा दिया जाएगा लेकिन अगर नोट का मात्र 39 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) हिस्सा ही बचा है तो आधे पैसे ही वापस दिए जाएंगे।

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Holi 2024Reserve Bank of India
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