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रियल स्टेट में राहत, पुराने नियमों के तहत मिलेगा Indexation का ऑप्शन

सरकार ने करदाताओं को रियल एस्टेट लेनदेन पर 12.5% बिना इंडेक्सेशन के या 20% इंडेक्सेशन के साथ टैक्स कैलकुलेट करने का ऑप्शन दिया है।
10:34 PM Aug 06, 2024 IST | Amit Kasana
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Real Estate Long-Term Capital Gains Indexation: रियल स्टेट में लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बजट 2024 के बाद चिंता में आए लोगों के लिए अब केंद्र सरकार ने पुराने नियम लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के तहत नया विकल्प दिया है। दरअसल,  टैक्सपैयर्स को अब इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके तहत करदाता रियल एस्टेट लेनदेन पर 12.5% बिना इंडेक्सेशन के या 20% इंडेक्सेशन के साथ टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।

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क्या होता है इंडेक्सेशन?

इंडेक्सेशन बेनिफिट आपके टैक्स को कम कर देता है। इससे आपका टैक्स 20 फीसद से गिरकर एक फीसद तक भी आ सकता है। बता दें प्राइसेज और एसेट वैल्यूज को वर्तमान परिस्थितियों में एलाइन करने के लिए सरकारों और संगठनों द्वारा उपयोग होने वाली तकनीक या सिस्टम को ही इंडेक्सेशन कहते है। ये सूचकांक इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग वेतन इनपुट प्राइसेज और दूसरे माइक्रोइकनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं।

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सरकार ने किया संशोधन, टैक्सपेयर्स को होगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में घर मालिकों के लिए इंडेक्सेशन लाभ खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार ने एक संशोधन पेश किया है, जिसके तहत टैक्सपेयर्स 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति पर या तो 12.5% की बिना इंडेक्सेशन वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर या फिर 20% की इंडेक्सेशन वाली दर चुन सकते हैं। बता दें बजट के बाद सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। तमाम रियल एस्टेट एसोसिएशन ने सरकार ने राहत की मांग की थी।

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