होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

फेमस यूट्यूबर को SEBI का फटका! बैन किया 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स

SEBI Ban: SEBI ने एक जाने माने इंफ्लूएंसर का चैनल बैन कर दिया है। इसपर एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस को ऑपरेट करने का आरोप लगा है।
09:08 PM Dec 18, 2024 IST | Ankita Pandey
Advertisement

SEBI Ban Famous Influencer YouTube Account: सेबी ने रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती के यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। रेगुलेटरी बोर्ड ने इन दोनों के खिलाफ अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस को  चलाने को लेकर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है। SEBI ने इन्हें 4 अप्रैल 2025 तक सिक्योरिटी मार्केट में भाग लेने से रोक दिया है। इसके साथ ही उन्हें 9.5 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। बता दें कि सेबी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ये राशि अवैध गतिविधियों के माध्यम से कमाई थी। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement

यूट्यूबर पर क्यों लगा प्रतिबंध?

सेबी ने मामले की जांच में पाया गया कि भारती और उनकी कंपनी ने अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ,ट्रेड रिकमेंडेशन,  एग्जीक्यूशन सर्विसेज के साथ अनुभवहीन इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार में लुभाया। बता दें कि भारती के दो YouTube चैनलों पर 19 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। सेवी ने आरोप लगाया कि वे अपने फॉलोवर्स को जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं।

इसके साथ ही कंपनी ने 'हाई रिटर्न' की भी मार्केटिंग की, जबकि ये इससे संबंधित जोखिमों का खुलासा करने में विफल रही और जरूरी सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना इसपर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों को कई निवेश योजनाएं बेचने जैसे हथकंडे अपनाए और हेरफेर की। सेबी के आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारती की कंपनी ने सिक्योरिटी के नियमों का उल्लंघन किया है और कस्टमर्स  के हितों को प्राथमिकता देने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही है।

SEBI

Advertisement

क्या होगा परिणाम?

यूट्यूबर को वित्तीय दंड और पुनर्भुगतान आदेश के अलावा सेबी ने अप्रैल 2025 तक इन दोनों को किसी भी  सिक्योरिटी मार्केट गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उन्हें उचित सेबी पंजीकरण के बिना निवेश सलाहकार सेवाएं देने से भी मना किया गया है। भारती और उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।

यह भी पढ़ें - Mobikwik ने तो भर दी निवेशकों की झोली , Vishal Mega Mart का क्या हुआ?

Open in App
Advertisement
Tags :
SEBI
Advertisement
Advertisement