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IPO को लेकर अब नहीं फैलेगा भ्रमजाल! SEBI ने कंपन‍ियों को द‍िया नया न‍िर्देश, करना होगा ये काम

10 Minutes Video Before Launching IPO : अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। SEBI ने IPO जारी करने वाली कंपनियों से कहा है कि वे 10 मिनट का एक वीडियो बनाएं और इसमें IPO के बारे में पूरी जानकारी दें। यह वीडियो कंपनी की वेबसाइट समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए।
12:58 PM May 25, 2024 IST | Rajesh Bharti
सेबी ने IPO जारी करने वाली कंपनियों से 10 मिनट का वीडियो बनाने को कहा है।
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SEBI Directed Companies Release 10 Minutes Video Before Launching IPO : सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी संख्या में ऐसे लोग, इंफ्लुएंसर और ग्रुप्स मौजूद हैं जो शेयर मार्केट की मार्केटिंग करते हैं। यही नहीं, जो कंपनियां Initial Public Offers (IPO) जारी करती हैं, उनके बारे में भी कई तरह की बातें ये ग्रुप्स और इंफ्लुएंसर करते हैं। कई ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें निवेशकों को गलत जानकारी दी जाती है। वे इस गलत जानकारी के आधार पर शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं और बाद में रकम डूब जाती है। इसे लेकर शेयर मार्केट पर नजर रखने वाली संस्था SEBI ने निवेशकों को अलर्ट किया है और IPO लॉन्च करने वाली कंपनियों से एक वीडियो जारी करने काे कहा है।

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क्या है मामला

सोशल मीडिया पर ऐसे काफी इंफ्लुएंसर हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं। इनके चक्कर में आकर काफी निवेशक अपनी रकम इनके बताए कंपनी के शेयर या IPO में निवेश कर देते हैं। इसके बाद काफी कंपनियों के शेयर गिरने शुरू हो जाते हैं और निवेशकों को नुकसान हो जाता है। SEBI ने निवेशकों को ऐसे इंफ्लुएंसर्स से बचने की सलाह दी है। साथ ही IPO लॉन्च करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे IPO लॉन्च करने से पहले 10 मिनट का एक वीडियो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें। इस वीडियो में IPO के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। SEBI ने कहा है कि वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह फैक्चुअल होनी चाहिए और इसमें निवेश को भ्रामक करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए।

सेबी ने IPO जारी करने वाली कंपनियों से 10 मिनट का वीडियो बनाने को कहा है।

ये जानकारी होनी चाहिए वीडियो में

हर प्लेटफॉर्म पर करना होगा अपलोड

सेबी ने कहा है कि कंपनी काे यह वीडियो अपनी वेबसाइट समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, लिंक्डइन, X आदि) पर पोस्ट करना होगा। साथ ही असोसिएशन ऑफ इंन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (AIBI) की वेबसाइट पर भी इस वीडियो को पोस्ट करना होगा। साथ ही वहां एक QR कोड देना होगा जिसमें IPO से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में होने चाहिए।

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अक्टूबर से होगा अनिवार्य

सेबी का यह आदेश कंपनियों के लिए अक्टूबर से अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि स्वैच्छिक रूप से यह आदेश 1 जुलाई से लागू हो होगा। कंपनियों जब 1 जुलाई से IPO से जुड़े ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को पेश करेंगी तो उन्हें इस वीडियो के बारे में भी बताना होगा।

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