Sukanya Samriddhi Yojana पर नया अपडेट! अगर ये काम न किया तो बंद हो सकता खाता?
Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू करने के ऐलान किया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे कई दूसरी बचत योजनाओं की तुलना में SSY को ज्यादा रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। जनवरी-मार्च 2024 तिमाही की बात करें तो इस स्कीम पर लगभघ 8.2 प्रतिशत का शानदार ब्याज दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके तहत आपकी बेटी को लखपति बनाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के खातों में अब कुछ बदलाव करने की तैयारी की जा रही है।
खाते को किया जाएगा ट्रांसफर
कुछ खाते ऐसे थे जिनको माता पिता के बजाय बच्ची के दादा दादी ने खोला था। आर्थिक मामलों के विभाग ने उन्हीं खातों में अपडेट करने की जानकारी दी है। नए नियमों के तहत जो खाते अभिभावकों के बजाय दादा दादी ने खुलवाए थे उन्हें अब योजना के मूल दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए खाते को माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर कराना होगा। इसके अलावा जिसने अपनी बेटी के नाम पर दो खाते खुलवा रखे हैं, उन खातों को भी तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इन खातों में डाली गई राशि पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा, केवल मूल राशि वापस कर दी जाएगी।
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पहले ज्यादातर दादा-दादी ही अपनी पोतियों के लिए खाते खुलवाते थे। अब इस नए नियम को लागू करने का उद्देश्य खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है, जिसे 1 अक्तूबर 2024 से लागू किया जाएगा।
कैसे कराएं खाता ट्रांसफर?
खाता ट्रांसफर के लिए मूल खाता पासबुक जरूरी है, क्योंकि इसमें खाते की सभी जानकारियां हैं। उम्र और रिश्ते के प्रमाण के रूप में बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा बच्ची के साथ संबंध को प्रमाणित करने वाले डाक्यूमेंट्स भी लगेंगे। जिसके नाम पर खाता ट्रांसफर करना है उनका पहचान पत्र का होना जरूरी है। स्टेप बाई स्टेप इसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को समझिए:
1- जरूरी डाक्यूमेंट्स लेकर डाकघर या उस बैंक में जाएं जहां पर मूल खाता खोला गया था।
2- आप क्या काम कराना चाहते हैं इसकी जानकारी बैंक या डाकघर के अधिकारियों को दें।
3- बैंक या डाकघर में खाता ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म मांगें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां सही ढंग से भरी गई हैं।
4- सुनिश्चित करें कि मौजूदा खाताधारक (दादा-दादी) और नए अभिभावक (माता-पिता) दोनों ही भरे हुए ट्रांसफर फॉर्म पर साइन करें।
5- सभी डाक्यूमेंट्स के साथ साइन किए हुए फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद बैंक या डाकघर कर्मचारी आपकी एप्लीकेशन पर काम करेंगे।
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