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सुप्रीम कोर्ट ने Hindenburg-Adani Group मामले से जुड़ा आवेदन किया खारिज

Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत ने हिंडनबर्ग और अडाणी समूह से जुड़े मामले में एक आवेदन को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग बंद हो रही है।
03:10 PM Jan 27, 2025 IST | News24 हिंदी
सुप्रीम कोर्ट ने hindenburg adani group मामले से जुड़ा आवेदन किया खारिज

Adani Group:  सुप्रीम कोर्ट से अडाणी समूह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सर्वोच्च अदालत ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग और अडाणी समूह से जुड़े मामले में एक आवेदन को खारिज कर दिया है। यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दायर किया था, जिसमें शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता के पिछले आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

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क्या था आवेदन में?

सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की ओर से खारिज किया गया आवेदन भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (SEBI) को अडाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने से जुड़ा था। जिसे पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

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SEBI चीफ पर लगे थे आरोप

अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ एक नया आरोप लगाया था। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई। इस याचिका में अडाणी समूह की जांच जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इसका उद्देश्य जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग द्वारा स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की SEBI की जांच के लिए सख्त समयसीमा के लिए पिछले अनुरोध को बहाल करना था।

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