Union Budget 2025: इनकम टैक्स से घबराने का नहीं...बताने का टाइम, सरकार ने 2 घर खरीदने वालों को दी बड़ी 'सौगात'
FM Nirmala Sitharaman announces tax relief for second self-occupied house: अगर आप दो मकान के मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरसअल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों पर टैक्सपेयर को छूट दी है।
वित्त मंत्री ने आम बजट में कहा कि टैक्सपेयर बिना किसी शर्त के खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य बता सकते हैं। बता दें मोदी सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर्स को काफी फायदा मिलेगा। फिलहाल टैक्सपेयर (2 संपत्तियों का मालिकाना हक रखने वाला) कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही टैक्स में छूट का हकदार था।
Finance Minister Nirmala Sitharaman relaxed the conditions for tax relief on a second self-occupied house.
Previously, only one property could be valued as Nil, meaning it was exempt from tax, while the second property was taxed based on its market value.
The new proposal…
— Yatin Mota (@yatinmota) February 1, 2025
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव
इस बारे में CA मनीष मल्होत्रा ने स्पष्ट करते हुए बताया कि दरअसल, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें गृह संपत्ति स्वामी के कब्जे में उसके निवास के लिए है या स्वामी किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय या अन्य कारण से मालिकाना हक रखता है तो टैक्स में उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा।
टीडीएस की सालाना लिमिट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये
बजट घोषणा में साफ कहा गया है कि उपधारा (2) के प्रावधान केवल दो गृह संपत्तियों के संबंध में ही लागू होंगे। इसके अलावा बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किराये पर टीडीएस की सालाना लिमिट को मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। वहीं, वित्त मंत्री ने अपडेटेड रिटर्न (ITR- U) फाइल करने की समयसीमा दो साल से बढ़ाकर 4 साल तक कर दी है।
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