पहली बार भर रहे हैं ITR तो ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, नहीं तो आ सकता है नोटिस
Important Documents for ITR Filing : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR फाइल करते समय आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होती है। अगर जरा भी जानकारी छूट गई तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अगर आप पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रख लें।
ये डॉक्यूमेंट रखें अपने पास
- PAN
- आधार
- Form16 (यह कंपनी की ओर से दिया जाता है। इसमें दो पार्ट (A और B) होते हैं। इसमें कंपनी की ओर से काटे गए TDS और दूसरी जानकारियां होती हैं।
- आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2024 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखें। हर बैंक अकाउंट में देखें कि सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है। यह साल में चार बार दिया जाता है। सभी को जोड़ लें।
- अगर आपकी कोई FD है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें। ये दोनों तरह के ब्याज आपको रिटर्न फॉर्म में Income from Other Sources में दिखाने हैं।
- रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको इनकम टैक्स में कटौती मिलती है। जैसे इंश्योरेंस, PPF, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि।
- होम लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (यह लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) और खर्चों, निवेश के पेपर भी तैयार रखें।
यहां से भरें
अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा। यहां ऊपर राइट साइड में लिखे Register पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर ऑनलाइन ITR फाइल करने में कोई परेशानी आए तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप ITR ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ITR-1 फॉर्म ही भरें। अगर किसी दूसरे फॉर्म के अंतर्गत आते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही फाइल करवाएं।
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जानें, किसके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी
ITR फाइल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं। यह फॉर्म अलग-अलग इनकम क्लास वाले के अनुसार हैं।
ITR-1: इसे सहज के नाम से भी जाना जाता है। यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना आमदनी तक वालों के लिए होता है।
ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती। इनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है।
ITR-3: यह फॉर्म उन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है, जो खुद बिजनेस कर रहा हो या किसी प्रोफेशन से आमदनी हासिल कर रहे हों।
(इनके अलावा और भी फॉर्म हैं, जिनकी जरूरत बिजनेस या दूसरी तरह की आमदनी से जुड़े लोगों के लिए होती है। इसके लिए एक्सपर्ट से जानकारी लें।)