चुनाव 2024खेलipl 2024वीडियोधर्म
मनोरंजन | मनोरंजन.मूवी रिव्यूभोजपुरीबॉलीवुडटेलीविजनओटीटी
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीipl 2023भारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

Income Tax Return को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों को विभाग भेज रहा ईमेल, जानें वजह

Updated ITR Filing Deadline: नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। टैक्सपेयर्स को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी एक्टिव हो चुका है। कई लोगों को विभाग द्वारा ईमेल भेजे जा रहे हैं और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है। जानें किसे भेजे जा रहे ये ईमेल और आखिरी तारीख क्या है?
06:29 PM Mar 26, 2024 IST | Prerna Joshi
Updated ITR Filing Deadline
Advertisement

Updated ITR Filing Deadline: 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। टैक्सपेयर्स के पास आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने का कम समय बचा है। ऐसे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई लोगों को उनके वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में चिह्नित अहम ट्रांजेक्शन से जुड़े ईमेल भेजे गए हैं। जानें किसे आ रहे ये ईमेल और क्या है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख?

Advertisement

किसे आते हैं ये ईमेल?

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ई-कैंपेन है। इसमें उन टैक्सपेयर्स को ईमेल कर अलर्ट किया जा रहा है, जिनके एडवांस टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में फर्क है। आयकर विभाग अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी पर फीडबैक इकट्ठा करने के लिए एआईएस/कंप्लायंस पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स से कांटेक्ट करता है। प्रोसेस पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को ई-कैंपेन सेक्शन में उठाए गए सवालों का जवाब देने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो सकती है।

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से बदलने जा रहे ये 7 नियम, LPG गैस सिलेंडर से लेकर PF का नाम शामिल

कौन से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं हाइलाइट?

ये ई-अभियान अलग-अलग टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्सपयेर्स द्वारा रिटर्न न भरना या अहम/हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन शामिल हैं।

Advertisement

अपडेटेड रिटर्न के लिए आखिरी तारीख क्या है?

एक टैक्सपेयर अपने पहले जमा किए गए रिटर्न में गलतियों या चूक को ठीक करने के लिए एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। नतीजतन इनकम की फिर से कैलकुलेशन करने पर अतिरिक्त कर देनदारी (Additional Tax Liability) हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।

यह भी पढ़ें: बैंकों को लेकर RBI का बड़ा अपडेट, इन दिनों भी चालू रहेंगे बैंक, जानें कौन-सी सर्विस का उठा सकेंगे लाभ

चार्टर्ड अकाउंटेंट मिहिर तन्ना, एस.के. पटोदिया एलएलपी में एसोसिएट डायरेक्टर-डायरेक्ट टैक्स का कहना कि उनका मामला ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत ई-वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है। ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 कंप्लायंस पोर्टल के "नोटिस" टैब पर क्लिक करने के बाद "ई-अभियान" टैब के तहत दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि ईमेल उन टैक्सपेयर्स को भेजे जाते हैं जिन्होंने या तो अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है या जिनकी दाखिल आईटीआर में बताई गई जानकारी डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाती।

Advertisement
Tags :
Income Tax DepartmentITR Filing Deadline
Advertisement
Advertisement