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ITR फाइल करने के लिए करें 15 जून तक इंतजार, नहीं तो आ सकता है नोटिस

Why File ITR After 15 June Is Best Time : इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हर शख्स को 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं यानी किसी कंपनी में जॉब करते तो आपको कंपनी की ओर से फॉर्म 16 मिलेगा। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो 15 जून तक रुक जाइए। इसके बाद ही ITR फाइल करें।
08:05 PM May 16, 2024 IST | Rajesh Bharti
Form 16 मिलने के बाद ही ITR फाइल करें।
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Why File ITR After 15 June Is Best Time : इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अपने पोर्टल पर ITR फॉर्म ओपन कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो 15 जून तक का इंतजार करें। अगर आप इससे पहले ITR फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। दरअसल, कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को कंपनी की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है। इस फॉर्म में आपकी सैलरी और दूसरी चीजों की जानकारी होती है। अगर इसके बिना आप ITR फाइल करते हैं तो परेशानी में पड़ सकते हैं।

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15 जून तक क्यों करें इंतजार

हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 मुहैया कराए। कंपनियां इस फॉर्म को मई से मुहैया कराना शुरू कर देती हैं। कंपनी के लिए लिए 15 जून तक यह फॉर्म हर हालत में अपने एम्प्लॉई को देना होता है। फॉर्म 16 इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने आपकी सैलरी में से जो TDS काटा है, उसे सरकार के पास जमा कराया है या नहीं। अगर आपकी कंपनी से 15 जून तक फॉर्म 16 न मिले तो कंपनी के एचआर से इस फॉर्म को देने के लिए कहें।

Form 16 मिलने के बाद ही ITR फाइल करें।

क्या है Form 16

अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यह फॉर्म कंपनी की ओर से दिया जाता है। इसके दो पार्ट A और B होते हैं। कंपनी आपकी सैलरी से जो भी TDS काटती है और उसे सरकार के पास जमा कराती है। इस फॉर्म में यह सब जानकारी होती है। साथ ही इसमें कंपनी का TAN, असेसमेंट इयर, एंप्लॉई और कंपनी का PAN, अड्रेस, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की भी जानकारी होती है। साथ ही अगर आप रकम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को इसके बारे में बताया है तो इसकी भी जानकारी इसमें होती है। फॉर्म 16 आपकी इनकम का सबूत भी होता है।

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ITR फाइल करते सम ये फॉर्म भी रखें साथ

यह भी पढ़ें : Old Vs New : अगर आप जॉब करते हैं तो जानें कौन से तरीके से बचा सकते हैं ज्यादा टैक्स?

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Tags :
file income tax returnForm 26ASForm-16
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