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ITR : लोन लेकर मकान बनवा रहे हैं तो भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में छूट, जानें पूरी डिटेल्स

Tax Benefit for Under Construction Home Loan : अगर आपने होम लोन लेकर कोई मकान खरीदा है तो उसमें टैक्स छूट मिलती है। वहीं अगर आप लोन लेकर घर बनवा रहे हैं तो, इसमें भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
03:02 PM May 13, 2024 IST | Rajesh Bharti
कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
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Tax Benefit for Under Construction Home Loan : काफी लोग होम लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा करते हैं। इसके बाद लोन पर इनकम टैक्स में हर साल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपने होम लोन लिया है और इस रकम से मकान बनवा रहे हैं तो इसमें भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम अलग हैं।

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पहले जानें होम लोन पर टैक्स छूट के क्या हैं नियम

कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

पांच साल हैं जरूरी

इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपये का लाभ तभी मिलता है जब आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक बेचें नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले बेचते हैं तो टैक्स में जो छूट ली है, वह वापस इनकम में जुड़ जाती है और फिर उस पर ज्यादा टैक्स बनता है।

कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर यह है इनकम टैक्स का नियम

अगर आप रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो टैक्स छूट का पूरा लाभ उसी साल से मिलना शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर आपने घर बनवाने के लिए होम लोन लिया है तो टैक्स क्लेम से जुड़े नियम कुछ बदल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए नियम इस प्रकार हैं:

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जॉइंट ओनर्स के लिए भी टैक्स छूट

अगर आप होम लोन किसी दूसरे शख्स (पति/पत्नी/माता/पिता या कोई और) के साथ संयुक्त रूप से लेते हैं तो इसमें दोनों शख्स इनकम टैक्स में अलग-अलग छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट 80C और 24(b), दोनों के लिए ले सकते हैं। वहीं अगर जॉइंट ऑनर महिला है तो उन्हें होम लोन के ब्याज में कुछ छूट मिलती है जिससे EMI का बोझ कुछ कम हो जाता है।

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Bank Home Loanfile income taxTax Deductions
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