CG: बलौदा बाजार में बढ़ी धारा 144 की अवधि, 20 जून तक रहेगा इन सब पर बैन
Baloda Bazar Collector Deepak Soni Extended Section 144 Period: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले 10 जून को बलौदा बाजार में कलेक्टर दफ्तर में जो घटना हुई उसने सभी को हिला कर रखा दिया है। इस घटना के बाद से बलौदा बाजार के नगर पालिका सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने क्षेत्र में धारा 144 को 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था। अब बलौदा बाजार के कलेक्टर ने धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाया दिया है।
बलौदा बाजार में बढ़ी धारा 144 की अवधि
इस बात की जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 जून, 2024 की रात 9 बजे से लागू होने वाली धारा 144 को 20 जून, 2024 की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले धारा 144 को 16 जून, 2024 तक ही लागू किया गया था। लेकिन के हालात को देखते हुए कलेक्टर ने इसे 20 जून, 2024 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
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इन सब पर रहेगा बैन
इसके साथ ही बताया गया है कि धारा 144 रहते हुए बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में रैली और जुलूस निकालना पूरी तरह से बैटन रहेगा। इसके अलावा 5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह का बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र के नगर पालिका प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग और बल्लम जैसी कोई वस्तु अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।