छत्तीसगढ़ सरकार ला रही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 12 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय करेंगे लॉन्च
New Industrial Policy: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नई औद्योगिक नीति 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे। नई नीति में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। जिसमें देश- विदेश के निवेशकों को भी नई नीति से कई सुविधाएं मिलेंगी।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की टाइमलाइन और रिव्यू
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की नियत दिनांक 1 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2030 तक प्रभावशील रहेगी।
- राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह औद्योगिक नीति 2024-30 के प्रावधानों की यथा जरूरत विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित / संवर्धित कर सकेगी।
- राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक नीतियों की परिकल्पना राज्य गठन के उपरान्त से लगातार की जा रही है। राज्य में अब तक पांच औद्योगिक नीतियां 2001-06, 2004-09, 2009-14, 2014-19 तथा 2019-24 लागू की गई है।
- अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यथा- ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, प्रवेश कर छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति, मंडी शुल्क छूट, परियोजना लागत पूंजी अनुदान प्रदान की जाती रही है।
- नीतियों में और अधिक प्रभावी अमल करने तथा विविधता और विशेष क्षेत्र अथवा वर्ग को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नीति में समय-समय पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए विशेष पैकेज, स्टार्ट-अप पैकेज, लघु और कुटीर उद्यम नीति, लाजिस्टिक पार्क नीति इत्यादि का भी समावेश किया गया था।
- इन नीतियों के अंतर्गत राज्य के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से स्व-रोजगार मूलक योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते 28 अक्टूबर को हुए कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई थी। वहीं, अब 12 नवंबर को इस लॉन्च किया जाएगा।
नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
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