छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा PBMC/OPRMC; डिप्टी CM अरुण साव ने रिलीज किए नए कायदे कानून
CG Deputy CM Arun Sao Released New SOR: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रविवार को सड़क एवं सेतु कार्य की नए रेट शेड्यूल (SOR) रिलीज किया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग की तरफ से 2015 से चल रहे पुराने SOR को अपडेट किया गया है। नए SOR के तहत नई मशीनरी और निर्माण की नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। इससे राज्य में निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगा और ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। नया SOR राज्य में 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
छत्तीसगढ़ में लागू होगा PBMC/OPRMC
लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में भी अब पीबीएमसी (Peformance Based Maintenance Contract) और ओपीआरएमसी (Output and Performance Based Maintenance Contract) लागू किया जाएगा। राज्य के सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए यह फैसला लिया है। इसके तहत विभाग द्वारा जल्दी ही पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
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क्या है नए SOR में?
मंत्री अरुण साव ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने पर स्पेशल ध्यान दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में नया SOR लागू होने के बाद निर्माण कार्य आसानी होने लगेगा। उन्होंने बताया कि 2015 से चल रहे प्रचलित SOR में श्रमिकों की मजदूरी, सामग्री के रेट और मशीनरी के दर शामिल की गई थी। पिछले 10 सालों में इन सभी के रेट में काफी बदलाव आया है। इसलिए नए SOR को श्रमिकों, सामग्री और मशीनरी के नए दर के आधार पर तैयार किया गया है।