होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

छत्तीसगढ़ में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों के लिए खबर, निर्वाचन अधिकारी ने दिया 7 दिन का समय, जानें क्या हैं आदेश‌?

Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिले के सभी बंदूक लाइसेंसधारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाना होगा।
07:13 PM Mar 18, 2024 IST | Pooja Mishra
रायगढ़ कलेक्टर के कार्तिकेया गोयल
Advertisement

Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी बंदूक लाइसेंसधारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाने का निर्देश दिया है।

Advertisement

निर्वाचन अधिकारी का निर्देश 

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने और लोक शांति की सुरक्षा के लिए रायगढ़ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी बंदूक लायसेंसधारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाएं। इसके अलावा लायसेंसी लोग अपने गन से जुड़े डीलर के पास भी इसे डिपोजिट करवा सकते हैं। इसकी जानकारी भी संबंधित थाने को देनी होगी। इसके साथ ही गन से जुड़े डीलर को भी इसकी सारी जानकारी संबंधित थाने और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में होगी।

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: महिलाएं बनेंगी ‘किंगमेकर’ जानें प्रदेश में क्या बने चुनावी समीकरण?

Advertisement

इनको मिलेगी आदेश में छूट 

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह आदेश जिले और जिले के बाहर से आए सभी लाइसेंस पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही राज्य में आचार संहिता समाप्त होगी, सभी लाइसेंस धारक अपनी बंदूक को वापस अपने पास ले सकेंगे। हालांकि, इस आदेश के तहत, जिले के मान्यता प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड सहित संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति, जिला रायफल संघ, राष्ट्रीय रायफल संघ, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड को छूट दी जाएगी।

Open in App
Advertisement
Tags :
Chhattisgarhlok sabha election 2024
Advertisement
Advertisement