खेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

छत्तीसगढ़ में होली को लेकर एडवाइजरी, पुलिस की चेतावनी- मुखौटा पहनकर घूमने वालों की खैर नहीं

Chhattisgarh Police issued Holi Guidelines: छत्तीसगढ़ में होली त्यौहार को लेकर रायपुर पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार होली के दिन कोई व्यक्ति मुखौटा (मास्क) पहनकर घूम नहीं सकता है।
12:54 PM Mar 24, 2024 IST | Pooja Mishra
छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी की होली को लेकर गाइडलाइन
Advertisement

Chhattisgarh Police issued Holi Guidelines: छत्तीसगढ़ में होली त्यौहार के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, प्रदेश के बाजार होली के रंगों में रंग गए हैं। वैसे तो होली एक मजेदार और खुशियों से भरा त्योहार है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुशी के इस रंग में भंग डालने का काम करते हैं। ऐसे ही उपद्रव मचाने वालों पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने नकेल कसने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसी के तहत होली के बारे में रायपुर पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार होली के दिन कोई व्यक्ति मुखौटा (मास्क) पहनकर घूमने की अनुमति नहीं है।

Advertisement

होली के लिए पुलिस की गाइडलाइन्स जारी

रायपुर पुलिस की गाइडलाइन्स के मुताबिक होली के दिन अगर कोई व्यक्ति मुखौटा पहनकर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई हो सकती है। वहीं अगर व्यक्ति या समूह सड़कों पर हुड़दंग मचाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन गाइडलाइन्स को जारी करते हुए रायपुर पुलिस ने प्रदेश के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से उपद्रव करने वाले व्यक्ति या समूह को बख्सा नहीं जाएगा।

यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव से पहले जनसभा करने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए मांगे वोट

Advertisement

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस ने कहा कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायपुर में जिला प्रशासन की तरफ से भी होलिका दहन को लेकर जरूरी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुकाबित जिले के लोग होलिका दहन के मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे के अंदर होलिका दहन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सड़क के किनारे होलिका दहन करने से मना करते हुए कहा कि वह सड़क से कुछ होलिका दहन हो, ताकि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

Advertisement
Tags :
ChhattisgarhHoli 2024Raipur Police
वेब स्टोरी
Advertisement
Advertisement