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Chhattisgarh: कबाड़ पर जीएसटी विभाग की कड़ी कार्रवाई, लगाया 5 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रहे कबाड़ के दो पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें लाखों का कबाड़ मिला जिसका वैध बिल भी नहीं था। इसे देखते हुए जीएसटी विभाग ने इसके मालिक पर 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जानिए पूरा मामला क्या है।
11:32 AM Mar 09, 2024 IST | Prerna Joshi
chhattisgarh  कबाड़ पर जीएसटी विभाग की कड़ी कार्रवाई  लगाया 5 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना
Bilaspur Chhattisgarh

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में अवैध कबाड़ को लेकर बिलासपुर पुलिस और जीएसटी विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। दरअसल, पुलिस ने तांबे के कबाड़ से भरे 2 पिकअप को जब्त कर लिया है और जांच के बाद इसके मालिक पर जीएसटी विभाग ने जुर्माना लगाया है। जानिए पूरा मामला क्या है।

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जानकारी के लिए बता दें कि पिकअप प्रदेश की राजधानी रायपुर से आ रही थी। यह इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा के रहने वाले सुनील रेलवानी की थी। इसकी जांच होने के बाद जीएसटी विभाग ने मालिक पर 5 लाख 50 हजार का जुर्माना ठोका। इसके साथ-साथ पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में भी छापा मारा और 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ जब्त किया।

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पुलिस को मिली थी सूचना

पुलिस को जानकारी मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी के रहने वाले सुनील रेलवानी तांबे से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर से ला रहे हैं। पुलिस ने इसपर तुरंत एक्शन लिया और नाकेबंदी कर चकरभाठा थाना में दोनों पिकअप को रोककर चेकिंग की। दोनों पिकअप में पाई गई अलग-अलग बोरियों में लगभग चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का बेकार कबाड़ भरा हुआ था और इसका जीएसटी बिल भी नहीं था। यह सब परिवहन कच्चे बिल में किया जा रहा था।

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मालिक पर लगा 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना 

पूरे मामले में धारा 102 की कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जीएसटी विभाग की जांच के बाद जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर मालिक सुनील रेलवानी पर 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा।

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जुर्माने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सुनील के तिफरा वाले कबाड़ गोदाम में छापा मारा। जिसमें तांबे और पीतल की काफी चीजें मिलीं जैसे बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स, नट, तांबे के वाइंडिंग वायर, आदि मिले। इनका बिल न मिलने पर सारे सामान को धारा 102 के अंतर्गत जब्त कर सिरगिट्टी थाना में रखा गया। गोदाम में जब्त किए गए कबाड़ के सामान की कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये है। सुनील रेलवानी के कबाड़ दुकान में मिले तांबा, पीतल के कबाड़ के वैध बिल मांगे गए हैं। अगर बिल नहीं मिला तो आगे और कार्रवाई की जाएगी।

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