दिल्ली के निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत, 'आप' सरकार देगी 8000 रुपये
Delhi Government: राजधानी की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के निर्माण मजदूरों को बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली सरकार ने इन मजदूरों को 8-8 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। दरअसल, दिल्ली में ग्रेप 4 के नियम लागू हैं। प्रदूषण अधिक होने और दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ने के कारण यहां निर्माण कार्य बंद है, जिससे मजदूर बेरोजगार हैं और उन्हें अपना घर चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
ऐसे में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया। बता दें ज़रूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 8000 रुपये दिए जाएंगे। मजदूरों को उनके आधार कार्ड से जुड़े खाते में ये सहायता राशि दी जाएगी।
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90 हजार से अधिक रजिस्टर्ड मजदूरों को होगा फायदा
जानकारी के अनुसार करीब 90 हजार रजिस्टर्ड मजदूरों को इससे फायदा होगा। बता दें दिल्ली में ग्रेप 4 के नियम लागू होने के बाद 18 नवंबर से निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को गुजराभत्ता देने का निर्दश दिया था। मजदूरों को इसका लाभ उठाने के लिए अपना प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
GRAP के तहत ये नियम हैं लागू
बता दें दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ग्रेप के नियमों को लागू करता है। इन नियमों में पॉल्यूशन कम करने के लिए अस्थायी रूप से निर्माण कार्य बंद करना, डीजल जनरेटर पर कुछ दिनों के लिए रोक और ऑड ईवन नियम लागू करना समेत अन्य कई उपाय हैं। यहां बता दें कि एनसीआर में करीब 10 लाख से अधिक मजदूर निर्माण कार्य में लगे होने का अनुमान है। ये मजदूर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं।
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