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अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM बने रहेंगे? हाईकोर्ट ने खारिज की पद से हटाने की याचिका

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता।
01:25 PM Mar 28, 2024 IST | Achyut Kumar
Arvind Kejriwal को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसे केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हम सियासी मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इस बीच, ईडी की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश गया।

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केजरीवाल मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई थी। इस याचिका को गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

आज शराब घोटाले का खुलासा करेंगे केजरीवाल

बता दें कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उनके पति कथित शराब घोटाले का आज अदालत के सामने खुलासा करेंगे। वे बताएंगे कि इस मामले में कौन-कौन शामिल हैं। सुनीता ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने 250 से अधिक छापे मारे हैं। वे इस तथाकथित घोटाले के पैसे की तलाश कर रहे हैं। उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बताएंगे। वह बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। वह इसके सबूत भी देंगे। केजरीवाल को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की ईडी को नोटिस

अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी किया। इस याचिका में केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई ईडी रिमांड को भी चुनौती दी। ईडी को हाई कोर्ट के नोटिस पर मंत्री आतिशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज के आदेश में जो कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है।

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'हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी'

आतिशी ने कहा कि अब तक, केवल AAP और विपक्ष ने बार-बार सवाल उठाए हैं और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी, अलोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यह जांचने की जरूरत है कि क्या यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी हो सकती है और इसीलिए हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत अब मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस बीच, AAP केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को राम लीला मैदान में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक संयुक्त रैली भी करेगी।

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