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अरविंद केजरीवाल के बाद AAP टारगेट...दिल्ली शराब घोटाले में ED अब उठाएगी ये बड़ा कदम

Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसी ED कोर्ट में केस की चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। इसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने की चर्चा है। आइए जानते हैं कि चार्जशीट में क्या-क्या हो सकता है और यह कब फाइल की जाएगी?
08:47 AM Apr 22, 2024 IST | Khushbu Goyal
Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case ED Chargesheet
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Delhi Liquor Policy Case ED Chargesheet Update: दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्जशीट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट कभी भी दाखिल की जा सकती है। वहीं इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल, के कविता समेत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। चार्जशीट लगभग फाइनल हो चुकी है और इसमें मामले में आरोपी बनाए गए सभी लोगों के नाम शामिल होने की संभावना है।

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गत 15 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए चनप्रीत सिंह का नाम भी चार्जशीट में हो सकता है। चनप्रीत पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज करने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। अन्य आरोपी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अब तक गिरफ्तार सभी आरोपी तिहाड़ जेल में कैद हैं।

 

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ASG राजू ने दिए थे AAP को आरोपी बनाने के संकेत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ASG राजू ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष कहा था कि जांच एजेंसी मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और SV भट्टी की पीठ के समक्ष कहा था कि ED धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 के तहत केस में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। हमारे पास AAP के खिलाफ सबूत हैं।

वहीं ED के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि एक राजनीतिक दल के खिलाफ इस तरह की धारा लगाना अनुचित कदम होगा। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे दुर्भावना की बू आ रही है। बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ED का यह कदम अधिनियम और उसकी धारा 70 का दुरुपयोग है। आम आदमी पार्टी कोई कंपनी नहीं, बल्कि लोगों से मिलकर बनी रजिस्टर्ड पार्टी और व्यक्तियों का संघ है।

 

केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने बताया साजिश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ED की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने को साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है। उसे एक कंपनी करार नहीं दिया जा सकता। धन शोधन निवारण अधिनियम के 20 साल के इतिहास में धारा 70 का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया गया है।

अगर ED आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल करता है तो यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पंगु बनाने, उसका अस्तित्व खत्म करने की साजिश है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ यह धारा लगने से पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी और बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। इससे पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भाजपा और मोदी सरकार द्वारा साजिशें रची जा रही हैं।

 

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