अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई, ED ने उठाए सवाल
Arvind Kejriwal Plea Supreme Court Hearing: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई कल भी जारी रहेगी। ED की तरफ से SG तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए गत 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था और 10 दिन का रिमांड लेकर एक अप्रैल को जेल भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।, जिसका ED ने विरोध किया है।
ED के वकील ने केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाए
ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल के एक बयान का जिक्र किया। तुषार ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि अगर लोग झाड़ू को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? यह संस्था पर तमाचा मारने जैसा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मसले पर गौर नहीं करेंगे। हम फैसले की आलोचना का स्वागत करते हैं। वह बयान केजरीवाल की अपनी धारणा है। केजरीवाल को जमानत देने का फैसला और 2 जून को सरेंडर करने का आदेश शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून उस आदेश का पालन करेगा। हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है? केजरीवाल को तय तारीख को ही सरेंडर करना होगा।