दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में पांचों आरोपियों की जमानत खारिज, तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला
Delhi Coaching Accident : दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी पाचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में बेसमेंट के मालिक और कार ड्राइवर जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर स्टूडेंट्स में आक्रोश व्याप्त है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही एमसीडी और दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड पर है।
ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना में तीस हजारी कोर्ट ने आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के मालिकों परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और कार ड्राइवर मनोज कथूरिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। साथ ही अदालत ने मनोज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
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दिल्ल्ली पुलिस ने ड्राइवर को लेकर क्या दलील दी थी?
दिल्ली पुलिस ने कार ड्राइवर को लेकर अदालत में दलील थी कि वह मस्तीखोर है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर के बाहर पहले से भरे पानी के बीच से ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्पीड से लेकर निकला। इसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ और कोचिंग सेंटर के अंदर घुसने लगा। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि सेंटर का गेट टूट गया। अदालत ने मंगलवार को ड्राइवर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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जया प्रदा ने छात्रों से की मुलाकात
भाजपा नेता जया प्रदा ने ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। वहीं, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि हम दिल्ली सचिवालय में बहुत सारे अभ्यर्थियों से मिले। दिल्ली सरकार जो कानून लाने जा रही है, हम उसके बारे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से बात करने आए हैं। हम यहां छात्रों की मांगों के बारे में बात करने आए हैं।