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BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट पर विवाद, पूर्व IAS ने लगा दी क्लास, जानें पूरा मामला

Delhi Assembly Elections 2025: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट बड़ा विवाद हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने किसे वोट किया है। नियमों के अनुसार ऐसा करना गलत है।
01:34 PM Feb 05, 2025 IST | Rakesh Choudhary
bjp नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट पर विवाद  पूर्व ias ने लगा दी क्लास  जानें पूरा मामला
Subramanian Swamy Voting Post Controversy

Subramanian Swamy Voting Post Controversy: दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक 19.95 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा मतदान नाॅर्थ-ईस्ट दिल्ली में 24.87 प्रतिशत दर्ज हुआ है। मतदान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। स्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने सुबह 7 बजे ही पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया।

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स्वामी ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया है? उनकी इस पोस्ट पर पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। स्वामी ने अपनी पोस्ट में लिखा सुबह सात बजे पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा और वोट दिया। चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी और एफिशिएंसी के साथ मतदान का इंतजाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत की उम्मीद कर रहा हूं।

पूर्व आईएएस ने बताया ये नियम

स्वामी की इस पोस्ट पर पूर्व मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने रिपोस्ट करते हुए कहा यह नियमों के खिलाफ है। सिद्धू ने कहा मतदान संचालन नियम 1961 के नियम 39 के अनुसार मतदाता को सार्वजनिक रूप से चाॅइस बताने की मनाही है। किसी पब्लिक फिगर का इस तरह से चाॅइस बताना मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है।

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यह है सजा का प्रावधान

सिद्धू ने नियमों के साथ यह भी बताया कि इस नियम के उल्लंघन के लिए कितनी सजा हो सकती है? उन्होंने एक्स पर लिखा गुप्त मतदान के नियम के अनुसार उल्लंघन के लिए सेक्शन 128 के तहत तीन महीने की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव वाले दिन 48 घंटे का पीरियड साइलेंट होता है। इस दौरान सोशल मीडिया पर उपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों की सख्त मनाही है।

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