'केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं...' जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें कोर्टरूम में किसने क्या दलीलें दीं?
Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 9 मई को दोबारा मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 2ः30 बजे सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। शराब नीति मामले की सुनवाई जस्टिस दीपंाकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच में हुई। इस दौरान ईडी के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया। वहीं केजरीवाल के वकील ने चुनाव का हवाला देते हुए उनकी जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। आइये जानते हैं कोर्टरूम में क्या-क्या हुआ?
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अपनी दलीलें देते हुए केजरीवाल की जमानत का विरोध किया।
1. ईडी की ओर से पैरवी करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए।
2. तुषार मेहता ने कहा कि देश में इस वक्त 5 हजार केस ऐसे हैं जिनमें सांसद शामिल हैं। इन सभी को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए।
3. अगर बुवाई का सीजन चल रहा है तो किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की सांसद-मंत्री।
4. ईडी के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो जनता में यह संदेश जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए राजनीतिक साजिश रच कर उन्हें बंद कर दिया गया।
5. तुषार मेहता ने कहा कि अगर उन्हें ईडी के 9 समन को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती।
सुनवाई के दौरान जज ने भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। आइये जानते हैं संजीव खन्ना ने क्या कहा?
1. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।
2. केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं।
3. कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता।
4. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। वे फाइलों पर साइन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हितों में टकराव होगा।
केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, वहीं पंजाब में 1 जून को।
2. कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह तो माना कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। लेकिन ईडी यहां यह दिखा रही है उन्हें केवल चुनाव की वजह से जेल में बंद करके रखा गया है।
3. सिंघवी ने कहा कि पहले जमानत पर बाहर आए राजनीतिक व्यक्ति चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे हैं।
4. केजरीवाल घोटाले की जांच के दौरान भी सीएम थे ऐसे में उन्हें काम से रोकना उनका अपमान होगा।
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