केजरीवाल की 'सुप्रीम' जमानत में रोड़ा बनी ED, दाखिल किया हलफनामा; चार्जशीट भी करेगी सबमिट
Delhi Liquor Scam: केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका के खिलाफ ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है, तो यह उचित नहीं होगा। नए तरह की परंपरा स्थापित होगी। चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। ईडी ने कहा कि उसकी जानकारी में किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। ईडी ने पिछले पांच साल में हुए 123 चुनावों का ब्योरा हलफनामे में दिया है। जिसमें बताया गया है कि किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसे शुक्रवार को सुनाया जा सकता है। केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले में अरेस्ट किया था। माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ ईडी शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट में भी चार्जशीट दायर कर सकता है। अधिकारी के अनुसार पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाया जा सकता है। शीर्ष अदालत अब शुक्रवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला लेगी। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था।
21 मार्च को अरेस्ट हुए थे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। लेकिन अभी तक उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। सूत्रों से पता लगा है कि अब सीएम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। केजरीवाल को किंगपिन के तौर पर पेश किया जा सकता है। ईडी के वकील मौखिक तौर पर कोर्ट को मुख्य साजिशकर्ता बता भी चुके हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। केजरीवाल इसके प्रमुख हैं। अगर ऐसा होता है, तो ये पहली बार होगा, जब किसी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए। इस पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी 4 महीने जेल काट चुके हैं।