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Delhi NCR में GRAP 4 की पाबंदियां लागू, BS4 कारों-ट्रकों की एंट्री बैन; कंस्ट्रक्शन पर रोक

Delhi NCR Air Pollution : राजधानी और आसपास के जिलों में तेजी से एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है। इसे लेकर दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का निर्णय लिया गया। जानें GRAP 4 के तहत क्या रहेंगी पाबंदियां?
09:07 PM Nov 17, 2024 IST | Deepak Pandey
Delhi Air Pollution (File Photo)
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Delhi NCR Air Pollution : दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा भी खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। उप समिति ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRPA स्टेज-IV की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया। 18 नवंबर यानी सोमवार से ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में रविवार को एक्यूआई 441 को पार गया और रात तक ये 457 हो गया। इसे लेकर उप समिति ने एक बैठक बुलाई, जिसमें तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)- 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया।

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ये पाबंदियां लागू

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Air Pollution
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