सावधान! GRAP-3 के ये नियम तोड़े तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बरतेगी सख्ती, अब तक 5.85 करोड़ के चालान
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के कारण लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 (GRAP-3) लागू किया गया है। जिसके तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही बैन की गई है। प्रतिबंध के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को पुलिस ने करीब 550 वाहनों के चालान काटे हैं। करीब 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस के अनुसार लगभग 4855 चालकों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं मिला। इन चालकों पर करीब 4.8 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
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कुल मिलाकर पुलिस अब तक लगभग 5.85 करोड़ के चालान काट चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहन चालक को 10 हजार रुपये का फाइन देना होता है। अगर बैन के बावजूद कोई BS-III या BS-IV वाहन चलाता है तो चालक के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार उत्तरी, पूर्वी और मध्य दिल्ली में BS-IV और BS-III वाहनों के 293 चालान काटे गए हैं। वहीं, PUCC न होने पर दक्षिणी रेंज में 894, नई दिल्ली रेंज में 322 और पश्चिमी रेंज में 1235 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। DCP (ट्रैफिक) राजीव कुमार रावल ने बताया कि बॉर्डर पर काफी सख्ती बरती जा रही है।
3 हजार वाहनों की जांच
शुक्रवार को तीनों रेंज में करीब 3 हजार वाहनों की जांच ट्रैफिक पुलिस ने की है। जिन वाहनों की एंट्री पर बैन है, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा। उन वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। बॉर्डर से अब तक करीब 300 वाहनों को दिल्ली पुलिस वापस भेज चुकी है। दिल्ली सरकार ने केवल BS-IV डीजल और BS-III पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया है, बल्कि NCR से आने वाले डीजल, पेट्रोल इंटरस्टेट बसों को लेकर भी कार्रवाई की है। अभी निर्माण कार्यों पर बैन है। सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली रेंज में 63, पश्चिमी रेंज में 73 और दक्षिणी रेंज में 121 वाहनों के चालान काटे गए हैं।
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