दिल्ली-NCR में इन चीजों पर लगी रोक, प्रदूषण बढ़ने पर लगा GRAP-2
GRAP Stage 2 To Be Invoked In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लेवल गंभीर स्थिति में चला गया है, आंकड़ों पर गौर करें तो यहां का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 300 के पार पहुंच गया है। जिसके बाद सरकार ने यहां ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे से यहां ग्रैप-2 के सभी नियम लागू होंगे। आइए आपको बताते हैं कि ग्रैप 2 लागू होने के बाद एनसीआर में किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी।
जानकारी के अनुसार ग्रैप 2 नियमों के अनुसार एनसीआर में डीजल जनरेटर चलने पर रोक रहेगी। यहां प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में लगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरों को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा व्यस्त रूटों पर मेट्रो के फेरों को भी बढ़ाया जाएगा।
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र चुनाव से पहले सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, गढ़चिरौली में मारे 4 नक्सली
RWA गार्ड को दे हीटर
ग्रैप 2 लगने के बाद एनसीआर में 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। हालांकि नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर पर किसी तरह की रोक नहीं है। स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को ठंड से बचने के लिए हीटर मुहैया कराए ताकि वह कूड़ा या कोयला न जलाएं।
दिल्ली में 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान शुरू
सोमवार से दिल्ली में 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ रेड लाइट से की। उन्होंने वाहन चालकों से रेड लाइट होने पर अपने वाहनों का इंजन बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी लोगों से प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने की अपील की।
ये भी पढ़ें: ‘सलमान का बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे’ बोलने वाले की अकल आई ठिकाने, Salman Khan को धमकाने वाले ने मांगी माफी