होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

Delhi Nursery Admission पर ताजा अपडेट; हटाए गए 62 नियम, अब इन शर्तों पर मिलेगा दाखिला

Delhi Nursery Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं इस बार दाखिला नए नियमों के अनुसार मिलेगा। नियमावली से कुछ मानक हटाकर अभिभावकों को राहत प्रदान की गई है। आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या सामने आया है?
11:18 AM Nov 21, 2024 IST | Khushbu Goyal
अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी दाखिले की प्रक्रिया।
Advertisement

Delhi Nursery Admission Rule Book Update: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की भागदौड़ शुरू होने वाली है। राजधानी के 1700 स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू होगी, जो 20 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले शिक्षा विभाग ने नर्सरी में दाखिले के लिए बनाए गए नियमों को अपडेट किया है। विभाग ने नियमावली से उन पॉइंट्स को हटाया, जिन्हें आधार बनाकर स्कूल दाखिला नहीं देते थे।

Advertisement

इन पॉइंट्स की संख्या करीब 62 है। नए बदलावों के अनुसार, अब प्राइवेट स्कूल दाखिला देने के लिए हटाए गए नियमों को आधार नहीं बना सकते। अगर स्कूलों ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी में एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को कुछ मानक तय करने की छूट दी है, लेकिन कुछ मानक हटाकर पाबंदी भी लगाई है।

 

Advertisement

नियमावली से हटाए गए हैं यह मानक

नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, शाकाहारी, कामकाजी, स्कूल परिवहन, माता-पिता दोनों का वर्किंग होना, पहले आओ पहले पाओ, पहला बच्चा, ट्रांसफर केस, अभिभावकों की योग्यता, बच्चे का स्टेट्स, म्यूजिक-स्पोर्ट्स में अभिभावकों की अचीवमेंट्स, अभिभावकों का उसी स्कूल की दूसरी शाखा में वर्किंग होना, इंटरव्यू, मैनेजमेंट कोटा, जॉइंट फैमिली, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति, स्कॉलर स्टूडेंट, अडॉप्टिड बच्चा, जुड़वां बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टॉफ, चचेरा भाई-बहन आदि।

इन मानकों को स्कूल अब 100 अंक देने के लिए आधार नहीं बना सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय के नियमों का पालन करें, इसकी निगरानी हर जिले में गठित निगरानी सेल करेगा। शिक्षा निदेशालय ने आदेशों में साफ-साफ कहा है कि स्कूल बच्चे को दाखिला उसकी शैक्षिक योग्यता और हटाए गए मानकों के अलावा निर्धारित मानकों के आधार पर दें। हटाए गए मानकों से स्कूल का कोई लेना-देना नहीं है।

यह भी पढ़ें:नारायण मूर्ति से उलट है रिशाद प्रेमजी की सोच, Wipro चेयरमैन बोले-वर्क लाइफ में बैलेंस जरूरी

नर्सरी में दाखिले के लिए जरूरी नियम

बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में साल 2025-26 सेशल के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन का नोटिफिकेशन शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.edudel.nic.in पर अपलोड है। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी अनिवार्य है, लेकिन इस नियम में 30 दिन की छूट मिल सकती है। प्री-प्राइमरी क्लास में दाखिले के लिए उम्र की सीमा 5 साल रहेगी। पहली क्लास में एडमिशन के लिए उम्र 6 साल होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रहेंगी।

यह भी पढ़ें:सावधान! 120 आतंकी घुसपैठ को तैयार, आर्मी-एयरफोर्स हाईअलर्ट पर, जानें क्या कहती खुफिया रिपोर्ट?

Open in App
Advertisement
Tags :
Delhi nursery admissionDelhi Nursery Admission 2025Delhi Private Schoolsdelhi school admissions
Advertisement
Advertisement