होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

दिल्ली में ग्रैप-4 फिर से लागू, जानें क्या बंद रहेगा और खुला?

GRAP-4 imposed in Delhi : राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। ऐसे में सीएक्यूएम ने राजधानी में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। आइये जानते हैं दिल्ली-एनसीआर में क्या खुला रहेगा और बंद?
10:13 PM Jan 15, 2025 IST | Rakesh Choudhary
featuredImage featuredImage
GRAP-4 Restrictions
Advertisement

Delhi air pollution GRAP-4 restrictions: कड़ाके की ठंड के बीच राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। बुधवार शाम 4 बजे तक दिल्ली का एक्यूआई 450 को पार कर गया। राजधानी में हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए सीएक्यूएम ने एक बार फिर दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू हो गई है। इसके तहत राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डीजल के वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।

Advertisement

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूलों में छठी से नवीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने और 10 से 12 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं सभी सरकार और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदिया लागू की गई थीं।

ग्रैप-4 के लागू होंगे ये प्रतिबंध

निर्माण कार्य पर रोक रहेगी

बोरिंग, सीलिंग समेत खुदाई के काम नहीं होंगे

Advertisement

वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर रोक रहेगी

सरकारी और निजी कार्यालयोें में 50 प्रतिशत लोग काम करेंगे

जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियां, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी

बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की गाड़ियों पर भी बैन रहेगा

ये भी पढ़ेंः Video: BJP प्रवक्ता Shehzad Poonawalla से मांफी की मांग क्यों करने लगे Manoj Tiwari

बता दें कि सीएक्यूएम ने वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई को चार कैटेगरी में बांटा है। एक्यूआई 201 से 300 के बीच होने पर ग्रैप-1 लागू किया जाता है। 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप-2, 401 से 450 के बीच ग्रैप-3 और 450 से अधिक होने पर ग्रैप-4 लागू होता है।

ये भी पढ़ेंः Delhi Election: BJP प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, AAP नेताओं पर 5 मामले

Open in App
Advertisement
Tags :
delhi air pollutionDelhi News
Advertisement
Advertisement